🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

वाहन का वजन कराने की शक्ति।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 114


(1) 2[मोटर वाहन विभाग का कोई भी अधिकारी 3[या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति], यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि कोई माल वाहन या ट्रेलर धारा 113 का उल्लंघन करके उपयोग किया जा रहा है] तो चालक को वाहन को तौलने के उपकरण तक ले जाने के लिए कह सकता है, यदि कोई हो, तो आगे के मार्ग पर किसी भी बिंदु से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर या वाहन के गंतव्य से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर; और यदि ऐसे तौल पर वाहन को वजन के संबंध में धारा 113 के प्रावधानों का किसी भी तरह से उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, चालक को अपने जोखिम पर अतिरिक्त वजन उतारने और वाहन या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक नहीं हटाने का निर्देश दे सकता है जब तक कि भार सहित वजन कम नहीं हो जाता है या वाहन या ट्रेलर को अन्यथा इस तरह से निपटाया नहीं जाता है कि वह धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, चालक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
(2) जहाँ उप-धारा (1) के तहत अधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश लिखित में देता है, तो वह माल वाहन परमिट पर ओवरलोडिंग के प्रासंगिक विवरणों का भी समर्थन करेगा और उस प्राधिकरण को भी इस तरह के समर्थन के तथ्य से अवगत कराएगा जिसने वह परमिट जारी किया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot