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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

वजन की सीमाएँ और उपयोग पर सीमाएँ।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 113


(1) राज्य सरकार, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा [1परिवहन वाहनों] के लिए परमिट जारी करने की शर्तें बता सकती है और ऐसे वाहनों के किसी भी क्षेत्र या मार्ग में उपयोग को रोक या सीमित कर सकती है।
(2) जब तक कि अन्यथा बताया न जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी ऐसे मोटर वाहन को नहीं चलाएगा या चलाने देगा जिसमें हवा वाले टायर नहीं लगे हैं।
(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर को नहीं चलाएगा या चलाने देगा—
(a) जिसका बिना भार का वजन, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में बताए गए बिना भार के वजन से ज़्यादा है, या
(b) जिसका भार सहित वजन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में बताए गए सकल वाहन वजन से ज़्यादा है।
(4) जहाँ उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के खंड (a) के उल्लंघन में चलाए जा रहे मोटर वाहन या ट्रेलर का चालक या प्रभारी व्यक्ति मालिक नहीं है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध मोटर वाहन या ट्रेलर के मालिक की जानकारी में या उसके आदेश के तहत किया गया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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