(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर मोटर वाहन को उस अधिकतम गति से ज़्यादा या उस न्यूनतम गति से कम पर नहीं चलाएगा जो इस कानून के तहत या किसी दूसरे कानून के तहत उस वाहन के लिए तय की गई है:
बशर्ते कि ऐसी अधिकतम गति किसी भी हालत में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय की गई किसी भी मोटर वाहन या मोटर वाहनों के वर्ग या विवरण के लिए तय की गई अधिकतम गति से ज़्यादा नहीं होगी।
(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी अधिकारी, अगर संतुष्ट है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के हित में या किसी सड़क या पुल की प्रकृति के कारण मोटर वाहनों की गति को सीमित करना ज़रूरी है, तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और धारा 116 के तहत उपयुक्त यातायात संकेत लगाकर या उपयुक्त स्थानों पर लगवाकर, मोटर वाहनों या किसी खास वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों के लिए या उन मोटर वाहनों के लिए जिनसे ट्रेलर जुड़ा हुआ है, ऐसी अधिकतम गति सीमा या न्यूनतम गति सीमा तय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, चाहे आम तौर पर या किसी खास क्षेत्र में या किसी खास सड़क या सड़कों पर:
बशर्ते कि अगर इस धारा के तहत कोई भी रोक एक महीने से ज़्यादा समय तक लागू नहीं रहनी है तो ऐसी कोई अधिसूचना ज़रूरी नहीं है।
(3) इस धारा में कुछ भी धारा 60 के तहत पंजीकृत किसी भी वाहन पर लागू नहीं होगा, जब तक कि वह सैन्य अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का 5) की धारा 2 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में बताए गए क्षेत्र और अवधि के भीतर सैन्य अभ्यास के निष्पादन में उपयोग किया जा रहा है।