(1) हर मोटर वाहन इस तरह से बनाया और रखा जाएगा कि वह हर समय वाहन चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में रहे।
(2) हर मोटर वाहन इस तरह से बनाया जाएगा कि उसमें दाहिने हाथ की तरफ स्टीयरिंग नियंत्रण हो, जब तक कि उसमें निर्धारित प्रकृति का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग उपकरण न लगा हो।
1[ (3) यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या उचित है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह अधिसूचित कर सकती है कि किसी निर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु या प्रक्रिया उस मानक के अनुरूप होगी जो उस आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है।]