(1) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, तो सार्वजनिक हित में किसी भी समय, किसी भी स्वीकृत स्कीम में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित को अवसर दे: (i) राज्य परिवहन उपक्रम; और (ii) कोई अन्य व्यक्ति जो, राज्य सरकार की राय में, प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित हो सकता है, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सुनवाई का अवसर। (2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत प्रस्तावित किसी भी संशोधन को आधिकारिक राजपत्र में और क्षेत्रीय भाषाओं के उन समाचार पत्रों में से एक में प्रकाशित करेगी जो उस क्षेत्र में प्रसारित होते हैं जिसमें इसे ऐसे संशोधन द्वारा कवर करने का प्रस्ताव है, साथ ही वह तारीख भी प्रकाशित करेगी, जो आधिकारिक राजपत्र में ऐसे प्रकाशन से तीस दिनों से कम नहीं होगी, और वह समय और स्थान भी बताएगी जिस पर इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी।