(1) एक राज्य सरकार, स्टेज कैरिज और अनुबंध कैरिज और ऐसे वाहनों में यात्रियों के आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—
(a) वाहन के चालक या कंडक्टर द्वारा, या चालक या कंडक्टर, या किसी यात्री के अनुरोध पर, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे वाहन से हटाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं;
(b) एक यात्री, जिस पर चालक या कंडक्टर को नियमों का उल्लंघन करने का उचित संदेह है, उसे मांगने पर एक पुलिस अधिकारी या चालक या कंडक्टर को अपना नाम और पता बताने की आवश्यकता हो सकती है;
(c) किसी यात्री से यह माँग करना कि, अगर ड्राइवर या कंडक्टर कहे तो, वह बताए कि वह वाहन में कहाँ तक जाएगा या गया है, और उस पूरी यात्रा का किराया दे और उसके लिए जारी किया गया कोई भी टिकट ले;
(d) वाहन के ड्राइवर या कंडक्टर या वाहन के मालिकों द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माँग किए जाने पर, यात्री से यात्रा के दौरान उसे जारी किए गए किसी भी टिकट को दिखाने और यात्रा के अंत में उसे वापस करने की माँग करना;
(e) किसी यात्री से, अगर ड्राइवर या कंडक्टर कहे तो, उस यात्रा के पूरा होने पर वाहन से उतरने के लिए कहना जिसके लिए उसने किराया दिया है;
(f) किसी व्यक्ति को जारी किए गए टिकट की अवधि समाप्त होने पर उसे वापस करने की माँग करना;
(g) किसी यात्री से ऐसा कुछ भी करने से बचना जो वाहन के काम में बाधा डाल सकता है या उसमें हस्तक्षेप कर सकता है या वाहन के किसी भी हिस्से या उसके उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी अन्य यात्री को चोट या परेशानी का कारण बन सकता है;
(h) किसी यात्री से किसी भी ऐसे वाहन में धूम्रपान न करने के लिए कहना जिस पर धूम्रपान निषेध का नोटिस लगा हो;
(i) स्टेज कैरिज में शिकायत पुस्तिकाएँ रखना और उन शर्तों को बताना जिनके तहत यात्री उनमें कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।