(1) कोई भी व्यक्ति खुद को इसमें शामिल नहीं करेगा—
(i) सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री में एक एजेंट या कैनvasser के रूप में या अन्यथा ऐसे वाहनों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने में, या
(ii) मालवाहक वाहनों द्वारा ले जाए गए माल को इकट्ठा करने, भेजने या वितरित करने के व्यवसाय में एक एजेंट के रूप में,
2[ (iii) एक एग्रीगेटर के रूप में,]
जब तक कि उसने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया हो और ऐसी शर्तों के अधीन न हो।
2[बशर्ते कि एग्रीगेटर को लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है:
बशर्ते कि आगे, प्रत्येक एग्रीगेटर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा।]
(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्तों में निम्नलिखित सभी या कोई भी मामला शामिल हो सकता है, अर्थात्: -
(a) वह अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया या नवीनीकृत किया जा सकता है;
(b) लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए लगने वाली फ़ीस;
(c) सुरक्षा जमा करना—
(i) माल वाहन से ले जाए जाने वाले माल को इकट्ठा करने, भेजने या बांटने के व्यवसाय में एजेंट के मामले में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं;
(ii) किसी अन्य एजेंट या प्रचारक के मामले में पांच हजार रुपये से अधिक नहीं, और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत सुरक्षा जब्त की जा सकती है;
(d) एजेंट द्वारा पारगमन में माल का बीमा कराने का प्रावधान;
(e) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है;
(f) ऐसी अन्य शर्तें जो राज्य सरकार द्वारा बताई जा सकती हैं।
(3) हर लाइसेंस की एक शर्त यह होगी कि जिस एजेंट या प्रचारक को लाइसेंस दिया गया है, वह किसी भी समाचार पत्र, किताब, सूची, वर्गीकृत निर्देशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापन नहीं देगा जब तक कि ऐसे समाचार पत्रों, किताब, सूची, वर्गीकृत निर्देशिका या अन्य प्रकाशन में छपने वाले विज्ञापन में लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की समाप्ति तिथि और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का विवरण शामिल न हो।