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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

ड्राइवरों के काम के घंटों पर प्रतिबंध।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 91


1[ (1) परिवहन वाहन चलाने के लिए लगे किसी भी व्यक्ति के काम के घंटे ऐसे होंगे जैसा कि मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (1961 का 27) में बताया गया है।]
(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के प्रावधानों से ऐसी छूट दे सकती है जो वह उचित समझे, ताकि आपातकाल या उन परिस्थितियों के कारण होने वाली देरी के मामलों से निपटा जा सके जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी।
(3) राज्य सरकार या, यदि राज्य सरकार द्वारा धारा 96 के तहत बनाए गए नियमों के तहत इस संबंध में अधिकृत किया गया है, तो राज्य या एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों से यह मांग कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखते हैं जिसका काम उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन है, कि वे ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से तय करें ताकि वे प्रावधानों के अनुरूप हों, और तय किए गए घंटों को रिकॉर्ड करने का प्रावधान कर सकते हैं।
(4) कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के तहत ऐसे व्यक्तियों के काम के लिए तय या रिकॉर्ड किए गए घंटों के बाहर काम नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं कहेगा या अनुमति नहीं देगा।
(5) एक राज्य सरकार उन परिस्थितियों को निर्धारित कर सकती है जिनके तहत और उस अवधि के दौरान जिसके दौरान एक वाहन के चालक को, भले ही वह काम में लगा हुआ न हो, वाहन पर या उसके पास रहने की आवश्यकता होती है, उसे उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर आराम के लिए एक अंतराल माना जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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