राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी ऐसे मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण अपील न्यायाधिकरण को लगता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा:
बशर्ते कि राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति से कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है:
बशर्ते कि राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक को समय पर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था:
यह भी बशर्ते कि राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल आदेश उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।