(1) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण, धारा 80 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, सीमित अवधि के लिए प्रभावी परमिट दे सकते हैं, जो किसी भी मामले में चार महीने से अधिक नहीं होगी, ताकि अस्थायी रूप से एक परिवहन वाहन के उपयोग को अधिकृत किया जा सके—
(a) विशेष अवसरों पर यात्रियों के परिवहन के लिए, जैसे कि मेलों और धार्मिक सभाओं में आने-जाने के लिए, या
(b) मौसमी व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए, या
(c) किसी खास अस्थायी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या
(d) परमिट के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन पर निर्णय होने तक,
और वह ऐसे किसी भी परमिट के साथ ऐसी शर्त लगा सकता है जो उसे ठीक लगे:
बशर्ते कि एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य परिवहन प्राधिकरण, माल वाहनों के मामले में, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, चार महीने से अधिक की अवधि के लिए परमिट दे सकता है, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक अस्थायी परमिट किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में दिया जा सकता है जहाँ—
(i) धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के तहत उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में कोई परमिट जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसे जारी करने पर रोक लगाई गई है, जो उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए परमिट जारी करने पर रोक लगाई गई है; या
(ii) अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में किसी वाहन के परमिट को निलंबित करने के परिणामस्वरूप, उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में उसी श्रेणी का कोई परिवहन वाहन वैध परमिट के साथ नहीं है, या उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में ऐसे वाहनों की पर्याप्त संख्या नहीं है, जो ऐसे निलंबन की अवधि से अधिक नहीं होगी:
बशर्ते कि परिवहन वाहनों की संख्या जिनके संबंध में अस्थायी परमिट इस प्रकार दिए जाते हैं, उन वाहनों की संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके संबंध में परमिट जारी करने पर रोक लगाई गई है या, जैसा भी मामला हो, परमिट निलंबित कर दिया गया है।