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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

परमिट का रद्दकरण और निलंबन।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 86


(1) परिवहन प्राधिकरण जिसने परमिट दिया है, वह परमिट रद्द कर सकता है या उसे उचित अवधि के लिए निलंबित कर सकता है—
(a) धारा 84 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त या परमिट में निहित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर, या
(b) यदि परमिट धारक परमिट द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी तरीके से वाहन का उपयोग करता है या करवाता है या अनुमति देता है, या
(c) अगर परमिट धारक उस वाहन का मालिक नहीं रहता है जिसके लिए परमिट जारी किया गया है, या
(d) अगर परमिट धारक ने धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर परमिट हासिल किया है, या
(e) अगर माल वाहन परमिट धारक, बिना किसी उचित कारण के, उस काम के लिए वाहन का उपयोग करने में विफल रहता है जिसके लिए परमिट दिया गया था, या
(f) अगर परमिट धारक किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है:
बशर्ते कि किसी भी परमिट को तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि परमिट धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दिया जाए।
(2) परिवहन प्राधिकरण, धारा 68 की उप-धारा (5) के तहत इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित किए गए किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिए गए परमिट के संबंध में उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि उक्त परमिट परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया परमिट हो।
(3) जब कोई परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलंबित करता है, तो वह धारक को लिखित में कार्रवाई करने के कारण बताएगा।
(4) परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) के तहत प्रयोग करने योग्य शक्तियां (परमिट रद्द करने की शक्ति को छोड़कर) किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, जिसे धारा 68 की उप-धारा (5) के तहत ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
(5) जहां कोई परमिट उप-धारा (1) के खंड (a) या खंड (b) या खंड (e) के तहत रद्द या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी है और परिवहन प्राधिकरण की राय है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परमिट को रद्द या निलंबित करना आवश्यक या समीचीन नहीं होगा यदि परमिट धारक एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है, तो उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, परिवहन प्राधिकरण, परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय, जैसा भी मामला हो, परमिट धारक से सहमत राशि वसूल कर सकता है।
(6) उप-धारा (5) के तहत परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियां, जहां धारा 89 के तहत कोई अपील की गई है, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं।
(7) धारा 88 की उप-धारा (9) में उल्लिखित परमिट के संबंध में, परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) के तहत प्रयोग करने योग्य शक्तियां (परमिट रद्द करने की शक्ति को छोड़कर) , किसी भी परिवहन प्राधिकरण और किसी भी प्राधिकरण या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, जिन्हें धारा 68 की उप-धारा (5) के तहत इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, जैसे कि उक्त परमिट किसी भी ऐसे प्राधिकरण या व्यक्तियों द्वारा दिया गया परमिट हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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