(1) धारा 87 के तहत जारी किए गए अस्थायी परमिट या धारा 88 की उप-धारा (8) के तहत जारी किए गए विशेष परमिट के अलावा कोई भी परमिट 2[जारी होने या नवीनीकरण की तारीख से] पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा:
बशर्ते कि जहां धारा 88 की उप-धारा (1) के तहत परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाता है, ऐसा प्रतिहस्ताक्षर प्राथमिक परमिट की वैधता के साथ तालमेल बिठाने के लिए बिना नवीनीकरण के उस अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
(2) परमिट की समाप्ति की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले किए गए आवेदन पर परमिट का नवीनीकरण किया जा सकता है।
(3) उप-धारा (2) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, परमिट के नवीनीकरण के लिए उस उप-धारा में बताई गई अंतिम तारीख के बाद आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक को बताए गए समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था।
(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, परमिट के नवीनीकरण के लिए एक या अधिक निम्नलिखित आधारों पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, अर्थात्: -
(a) आवेदक की वित्तीय स्थिति दिवालियापन से प्रमाणित होती है, या ऋणों के भुगतान के लिए डिक्री आवेदन पर विचार करने की तारीख से पहले तीस दिनों की अवधि के लिए असंतुष्ट रहती है;
(b) आवेदक को आवेदक द्वारा स्टेज कैरिज सेवा के संचालन के परिणामस्वरूप किए गए आवेदन पर विचार करने की तारीख से पंद्रह दिन पहले से गिने जाने वाले बारह महीनों के भीतर निम्नलिखित अपराधों में से किसी के लिए दो या अधिक बार दंडित किया गया है, अर्थात्: -
(i) किसी भी वाहन को चलाना -
(1) ऐसे वाहन पर देय कर का भुगतान किए बिना;
(2) टैक्स भरने के लिए दिए गए समय के दौरान बिना टैक्स भरे गाड़ी चलाना और फिर उस वाहन को चलाना बंद कर देना;
(3) किसी भी गैर-अधिकृत रास्ते पर;
(ii) गैर-अधिकृत यात्राएं करना:
शर्त यह है कि खंड (b) के उद्देश्य के लिए सजाओं की गिनती करते समय, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा स्थगित की गई किसी भी सजा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा:
यह भी शर्त है कि इस उप-धारा के तहत किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया जाए।
(5) जहां इस धारा के तहत किसी परमिट को उसकी अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकृत किया गया है, तो ऐसा नवीनीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा, भले ही धारा 87 के खंड (d) के तहत अस्थायी परमिट दिया गया हो या नहीं, और जहां एक अस्थायी परमिट दिया गया है, ऐसे अस्थायी परमिट के संबंध में भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी।