(1) किसी भी प्रकार के परमिट के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है।
(2) धारा 66 की उप-धारा (1) में बताए गए 1[क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या कोई भी तय प्राधिकारी] इस अधिनियम के तहत किसी भी समय किए गए किसी भी प्रकार के परमिट के लिए आवेदन को आम तौर पर देने से मना नहीं करेगा:
बशर्ते कि 1[क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उप-धारा (1) में बताए गए किसी भी तय प्राधिकारी] आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार कर सकता है यदि आवेदन के अनुसार किसी भी परमिट को देने से स्टेज कैरिज की संख्या में वृद्धि होगी जैसा कि धारा 71 की उप-धारा (3) के खंड (a) के तहत आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना में तय और बताया गया है या अनुबंध कैरिज की संख्या में वृद्धि होगी जैसा कि धारा 74 की उप-धारा (3) के खंड (a) के तहत आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना में तय और बताया गया है:
यह भी बशर्ते कि जहां 1[क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उप-धारा (1) में बताए गए किसी भी तय प्राधिकारी] इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के परमिट को देने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करता है, तो वह आवेदक को ऐसा करने के कारणों को लिखित में देगा और मामले में सुनवाई का अवसर देगा।
(3) किसी भी परमिट की शर्तों को बदलने के लिए एक आवेदन, अस्थायी परमिट के अलावा, एक नए मार्ग या नए क्षेत्रों को शामिल करके या इसके द्वारा कवर किए गए मार्ग या क्षेत्रों को बदलकर, या एक स्टेज कैरिज परमिट के मामले में तय अधिकतम से ऊपर यात्राओं की संख्या बढ़ाकर या परमिट में बताए गए मार्ग या क्षेत्रों के बदलाव, विस्तार या कटौती से, एक नए परमिट देने के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा:
बशर्ते कि स्टेज कैरिज परमिट धारक द्वारा किए गए आवेदन को इस तरह से मानना जरूरी नहीं होगा जो किसी भी मार्ग पर एकमात्र सेवा प्रदान करता है ताकि वाहनों की संख्या में बिना किसी वृद्धि के प्रदान की गई सेवा की आवृत्ति बढ़ाई जा सके:
यह भी बशर्ते कि,—
(i) बदलाव के मामले में, टर्मिनलों को नहीं बदला जाएगा और बदलाव से तय की गई दूरी चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी;
(ii) विस्तार के मामले में, विस्तार से तय की गई दूरी अंतिम बिंदुओं से चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी,
और ऐसी सीमा के भीतर कोई भी बदलाव या विस्तार तभी किया जाएगा जब परिवहन प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा बदलाव जनता की सुविधा के लिए होगा और मूल मार्ग में इस तरह बदलाव या विस्तार करने या उसके किसी भाग के लिए अलग परमिट देना उचित नहीं है।
(4) धारा 66 की उप-धारा (1) में बताए गए 1[क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी भी निर्धारित प्राधिकरण] इस संबंध में अपनी ओर से तय की गई तारीख से पहले, अपने द्वारा उक्त तारीख से पहले दिए गए किसी भी परमिट को धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के प्रावधानों के अनुसार नए परमिट से बदल सकता है, जैसा भी मामला हो, और नया परमिट उसी मार्ग या मार्गों या उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा जिसके लिए बदला गया परमिट मान्य था:
बशर्ते कि बदली गई परमिट से पहले से जुड़ी शर्त या उस कानून के तहत जो उस परमिट को दिए जाने के समय लागू थी, उससे अलग कोई भी शर्त परमिट धारक की लिखित सहमति के बिना नए परमिट से नहीं जोड़ी जाएगी।
(5) धारा 81 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया परमिट नवीनीकरण के बिना उस अवधि के शेष भाग के लिए प्रभावी रहेगा जिसके दौरान बदला गया परमिट प्रभावी रहता।