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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

स्टेज कैरिज परमिट देना।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 72


(1) धारा 71 के प्रावधानों के अधीन, एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, धारा 70 के तहत किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ जो वह उचित समझे, स्टेज कैरिज परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है: बशर्ते कि ऐसा कोई भी परमिट किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में निर्दिष्ट नहीं है। (2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह स्टेज कैरिज परमिट देने का निर्णय लेता है, तो एक निर्दिष्ट विवरण के स्टेज कैरिज के लिए परमिट दे सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के अधीन, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या अधिक संलग्न कर सकता है, अर्थात्: - (i) कि वाहनों का उपयोग केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्र में, या एक निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा; (ii) कि स्टेज कैरिज का संचालन एक निर्दिष्ट तिथि से शुरू किया जाएगा; (iii) किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में आम तौर पर या निर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर प्रदान की जाने वाली दैनिक यात्राओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या; (iv) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्टेज कैरिज की समय-सारणी की प्रतियां वाहनों पर और मार्ग पर या क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट स्टैंड और पड़ावों पर प्रदर्शित की जाएंगी; (v) कि स्टेज कैरिज को अनुमोदित समय-सारणी से विचलन के ऐसे मार्जिन के भीतर संचालित किया जाएगा जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है;
(vi) कि नगरपालिका सीमा और ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के भीतर जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है, यात्रियों या सामान को निर्दिष्ट बिंदुओं को छोड़कर नहीं उठाया या उतारा जाएगा;
(vii) यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जिसे स्टेज कैरिज पर ले जाया जा सकता है, या तो आम तौर पर या निर्दिष्ट अवसरों पर या निर्दिष्ट समय और मौसम में;
(viii) यात्रियों का वजन और प्रकृति; सामान जिसे मुफ्त में ले जाया जाएगा, सामान का कुल वजन जिसे प्रत्येक यात्री के संबंध में ले जाया जा सकता है, और सामान को यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना ले जाने के लिए किए जाने वाले इंतजाम;
(ix) मुफ्त सीमा से ज़्यादा यात्रियों के सामान के लिए लगने वाले शुल्क की दर;
(x) कि तय किए गए नियमों के मुताबिक बॉडी वाले खास तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा:
बशर्ते कि परमिट में यह शर्त जोड़ने से, तय किए गए नियमों के प्रकाशन की तारीख से दो साल तक, उस तारीख को चल रहे किसी भी वाहन का इस्तेमाल जारी रखने से रोका नहीं जाएगा;
(xi) कि वाहनों में आराम और सफाई के तय मानक बनाए रखे जाएंगे;
(xii) वे शर्तें जिनके तहत यात्रियों के अलावा या यात्रियों को छोड़कर स्टेज कैरिज में सामान ले जाया जा सकता है;
(xiii) कि किराए तय किए गए किराए की तालिका के अनुसार लिए जाएंगे;
(xiv) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजूर किराए की तालिका की एक कॉपी, या उससे कुछ भाग, और खास मौकों के लिए मंजूर किए गए किसी भी खास किराए या किराए की दरों की जानकारी स्टेज कैरिज और तय किए गए स्टैंड और स्टॉप पर दिखाई जाएगी;
(xv) कि यात्रियों को तय जानकारी वाले टिकट जारी किए जाएंगे और उनमें असल में लिए गए किराए दिखाए जाएंगे और जारी किए गए टिकटों का रिकॉर्ड एक तय तरीके से रखा जाएगा;
(xvi) कि वाहन में डाक ले जाया जाएगा, जो ऐसी शर्तों के अधीन होगा (जिसमें डाक ले जाने का समय और लगने वाले शुल्क शामिल हैं) जैसा कि बताया जा सकता है;
(xvii) परमिट धारक द्वारा ऑपरेशन को बनाए रखने और खास मौकों के लिए रिज़र्व के तौर पर रखे जाने वाले वाहन;
(xviii) वे शर्तें जिनके तहत वाहन को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है;
(xix) कि वाहन के रखने, रखरखाव और मरम्मत के लिए तय व्यवस्था की जाएगी;
(xx) कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी तय बस स्टेशन या शेल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे इस्तेमाल के लिए कोई भी तय किराया या शुल्क दिया जाएगा;
(xxi) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना, परमिट की शर्तों से अलग नहीं जाया जाएगा;
(xxii) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक महीने से कम का नोटिस दिए बिना, —
(a) परमिट की शर्तों में बदलाव करना;
(b) परमिट में और शर्तें जोड़ना:
बशर्ते कि खंड (i) के अनुसार बताई गई शर्तों को इस तरह से नहीं बदला जाएगा कि मूल मार्ग से तय की गई दूरी 24 किलोमीटर से अधिक बदल जाए, और इस तरह की सीमा के भीतर कोई भी बदलाव तभी किया जाएगा जब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि इस तरह के बदलाव से जनता की सुविधा होगी और मूल मार्ग में इस तरह के बदलाव या उसके किसी भाग के संबंध में अलग परमिट देना उचित नहीं है;
(xxiii) कि परमिट धारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसी समय-समय पर रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है;
(xxiv) कोई अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।
1[बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले स्टेज कैरिज परमिट के लिए ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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