(1) परमिट के लिए हर आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उस क्षेत्र में किया जाएगा जिसमें वाहन या वाहनों का उपयोग करने का प्रस्ताव है:
बशर्ते कि यदि वाहन या वाहनों का उपयोग एक ही राज्य के भीतर दो या दो से अधिक क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है, तो आवेदन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का बड़ा हिस्सा स्थित है, और यदि प्रत्येक क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का हिस्सा लगभग बराबर है, तो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें वाहन या वाहनों को रखने का प्रस्ताव है:
यह भी शर्त है कि यदि वाहन या वाहनों का उपयोग अलग-अलग राज्यों में स्थित दो या दो से अधिक क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है, तो आवेदन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक रहता है या उसका मुख्य व्यवसाय स्थल है।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि किसी भी वाहन या वाहनों के मामले में जिनका उपयोग अलग-अलग राज्यों में स्थित दो या दो से अधिक क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है, उस उप-धारा के तहत आवेदन उस क्षेत्र के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक रहता है या उसका मुख्य व्यवसाय स्थल है।