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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

सड़क परिवहन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 67


1[ (1) एक राज्य सरकार, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए -
(a) मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को होने वाले फायदे;
(b) सड़क और रेल परिवहन के समन्वय की वांछनीयता;
(c) सड़क प्रणाली के बिगड़ने से रोकने की वांछनीयता, और
(d) परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना,
समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी किराए, भीड़भाड़ की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के बारे में निर्देश जारी कर सकती है।]
(2) स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और माल गाड़ियों के लिए किराए और भाड़े को तय करने के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई भी निर्देश यह प्रावधान कर सकता है कि ऐसे किराए या भाड़े में यात्रियों या माल के प्रेषणकर्ताओं द्वारा देय कर शामिल होगा, जैसा भी मामला हो, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या माल गाड़ियों के ऑपरेटरों को यात्रियों और वस्तुओं पर कर से संबंधित किसी भी कानून के तहत जो उस समय लागू हो:
1[बशर्ते कि राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे, और उप-धारा (1) के खंड (d) में बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, इस अध्याय के तहत किए गए सभी या किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।]
1[ (3) इस अधिनियम में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी भी परमिट में बदलाव कर सकती है या माल और यात्रियों के परिवहन के लिए योजनाएं बना सकती है और परिवहन में विकास और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना के तहत लाइसेंस जारी कर सकती है—
(a) अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी;
(b) ग्रामीण परिवहन;
(c) यातायात की भीड़ को कम करना;
(d) शहरी परिवहन में सुधार;
(e) सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा;
(f) परिवहन संपत्तियों का बेहतर उपयोग;
(g) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक जीवन शक्ति को बढ़ाना;
(h) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि;
(i) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन;
(j) ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना;
(k) जीवन की गुणवत्ता में सुधार;
(l) परिवहन के साधनों के बीच और उनके पार परिवहन प्रणाली के एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ाना; और
(m) ऐसे अन्य मामले जो केंद्र सरकार उचित समझे।
(4) उप-धारा (3) के तहत बनाई गई योजना में, लिए जाने वाले शुल्क, आवेदन का तरीका और लाइसेंस देने का तरीका बताया जाएगा, जिसमें लाइसेंस का नवीनीकरण, निलंबन, रद्द करना या उसमें बदलाव करना शामिल है.]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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