(1) एक राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है, सिवाय उन मामलों के जो धारा 64 में बताए गए हैं।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) इस अध्याय के तहत पसंद की जाने वाली अपीलों का संचालन और सुनवाई (ऐसी अपीलों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस और ऐसी फीस की वापसी) ;
(b) पंजीकरण और अन्य निर्धारित अधिकारियों की नियुक्ति, कार्य और अधिकार क्षेत्र;
(c) सड़क-रोलर, ग्रेडर और अन्य वाहनों को, जो विशेष रूप से सड़कों के निर्माण, मरम्मत और सफाई के लिए डिज़ाइन और उपयोग किए जाते हैं, इस अध्याय के सभी या किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों से छूट और ऐसी छूट को नियंत्रित करने वाली शर्तें;
(d) पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना या नवीनीकरण करना और खोए हुए, नष्ट हुए या विकृत प्रमाण पत्रों को बदलने के लिए ऐसे प्रमाण पत्रों की डुप्लिकेट जारी करना;
(e) सकल वाहन भार से संबंधित विवरणों की प्रविष्टियों के संशोधन के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र का उत्पादन;
(f) मोटर वाहनों का अस्थायी पंजीकरण, और अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और निशान जारी करना 2[धारा 43 के प्रावधान के तहत];
(g) जिस तरीके से धारा 58 के उप-धारा (2) में उल्लिखित विवरण और अन्य निर्धारित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे;
(h) निर्धारित व्यक्तियों या व्यक्तियों के निर्धारित वर्गों को इस अध्याय के तहत देय सभी या किसी भी हिस्से के भुगतान से छूट;
(i) इस अध्याय के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले फ़ॉर्म, केंद्र सरकार द्वारा बताए गए फ़ॉर्मों के अलावा;
(j) पंजीकरण प्रमाणपत्रों के विवरण के पंजीकरण प्राधिकारियों के बीच और राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों के मालिकों द्वारा ऐसे वाहनों और उनके पंजीकरण के विवरण का संचार;
(k) धारा 41 की उप-धारा (13) या धारा 47 की उप-धारा (7) या धारा 49 की उप-धारा (4) या धारा 50 की उप-धारा (5) के तहत राशि या राशियाँ;
(l) उनके नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार होने तक फिटनेस प्रमाणपत्रों की वैधता का विस्तार;
(m) इस अध्याय के प्रावधानों से छूट, और डीलरों के कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए छूट की शर्तें और शुल्क;
(n) वह फ़ॉर्म जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर धारा 62 के तहत रिटर्न भेजा जाएगा;
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(p) कोई अन्य मामला जिसे बताया जाना है या बताया जा सकता है।