केंद्र सरकार निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्: -
(a) वह अवधि जिसके भीतर और वह तरीका जिसमें आवेदन किया जाएगा और वे दस्तावेज़, जानकारी और सूचना जो धारा 41 के उप-धारा (1) के तहत इसके साथ होंगी;
(b) वह तरीका जिसमें पंजीकरण का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और वह जानकारी और सूचना जो इसमें होगी और वह तरीका जिसमें इसे धारा 41 के उप-धारा (3) के तहत जारी किया जाएगा;
(c) वह तरीका और तरीका जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी के रिकॉर्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र की जानकारी धारा 41 के उप-धारा (5) के तहत दर्ज की जाएगी;
(d) वह तरीका जिसमें और वह तरीका जिसमें पंजीकरण चिह्न, अक्षर और अंक और धारा 41 के उप-धारा (6) में बताए गए अन्य विवरण दिखाए और प्रदर्शित किए जाएंगे;
2[ (da) धारा 41 के उप-धारा (7) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के लिए प्रावधान करना;]
(e) वह अवधि जिसके भीतर और वह तरीका जिसमें आवेदन किया जाएगा और वह जानकारी और सूचना जो धारा 41 के उप-धारा (8) के तहत इसमें होगी;
2[ (ea) धारा 41 के उप-धारा (10) के तहत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की अवधि;]
(f) वह तरीका जिसमें धारा 41 की उप-धारा (14) में बताए गए आवेदन को किया जाएगा, उसमें दी जाने वाली जानकारी और सूचना, और ली जाने वाली फीस;
2[ (fa) धारा 43 के तहत अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और अस्थायी पंजीकरण चिह्न जारी करना;
(fb) वे नियम और शर्तें जिनके तहत किसी अधिकृत डीलर द्वारा बेचे गए मोटर वाहन को धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण प्राधिकारी के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी;]
(g) वह तरीका जिसमें धारा 47 की उप-धारा (1) में बताए गए आवेदन को किया जाएगा और उसमें दी जाने वाली जानकारी;
(h) वह तरीका जिसमें “अनापत्ति प्रमाण पत्र” के लिए आवेदन धारा 48 की उप-धारा (1) के तहत किया जाएगा और धारा 48 की उप-धारा (2) के तहत जारी की जाने वाली रसीद का तरीका;
(i) वे बातें जिनका पालन एक आवेदक को धारा 48 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा;
(j) वह तरीका जिसमें पते में बदलाव की सूचना धारा 49 की उप-धारा (1) के तहत दी जाएगी और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़;
3[ (ja) पते में बदलाव की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने का तरीका और ढंग, धारा 49 की उप-धारा (1A) के तहत प्रमाणीकरण के प्रमाण सहित ऐसी सूचना के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़;]
(k) वह तरीका जिसमें स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत या धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत दी जाएगी और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़;
(l) वह तरीका जिसमें धारा 51 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आवेदन किया जाएगा;
1[ (la) धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत मोटर वाहनों के बदलाव के लिए विशिष्टताएँ, अनुमोदन की शर्तें, रेट्रोफिटमेंट और अन्य संबंधित मामले;
(lb) किसी भी मोटर वाहन को धारा 52 की उप-धारा (2) के तहत अनुकूलित वाहन में बदलने की शर्तें;]
(m) वह तरीका जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत जारी किया जाएगा और उसमें दी जाने वाली जानकारी और सूचना;
(n) वह अवधि जिसके लिए धारा 56 के तहत दिए गए या नवीनीकृत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रभावी रहेगा;
1[ (na) धारा 56 की उप-धारा (6) के तहत परिवहन वाहनों के बॉडी पर लगाया जाने वाला विशिष्ट चिह्न;
(nb) वे शर्तें जिनके तहत धारा 56 के उप-धारा (7) के तहत गैर-परिवहन वाहनों के लिए धारा 56 के आवेदन को बढ़ाया जा सकता है;
(nc) मोटर वाहनों और उनके हिस्सों का पुनर्चक्रण जो धारा 59 के उप-धारा (4) के तहत अपने जीवन से अधिक हो गए हैं;]
(o) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने या बदलने के लिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र पर स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में प्रविष्टि करने के लिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र पर किराए-खरीद या पट्टे या बंधक के समझौते के संबंध में पृष्ठांकन करने या रद्द करने के लिए, पंजीकरण चिह्नों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए, और मोटर वाहनों की जांच या निरीक्षण के लिए ली जाने वाली फीस, और ऐसी फीस की वापसी।
1[ (oa) धारा 62B के उप-धारा (1) के तहत सभी या कोई भी मामला;
(ob) धारा 63 के उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के तहत सभी या कोई भी मामला;]
(p) कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है।