(1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे रूप में, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए, एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसे राज्य में मोटर वाहनों के संबंध में मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर के रूप में जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे—
(a) पंजीकरण नंबर;
(b) निर्माण के वर्ष;
(c) वर्ग और प्रकार;
(d) पंजीकृत मालिकों के नाम और पते; और
(e) ऐसी अन्य जानकारी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।]
(2) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार को मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति भेजेगी 1[यदि वह ऐसा चाहे] और समय-समय पर किए गए सभी बदलावों और अन्य संशोधनों के बारे में भी केंद्र सरकार को बिना देर किए सूचित करेगी।
(3) मोटर वाहनों का राज्य रजिस्टर उस तरीके से रखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बताया जाए।