राज्य सरकार, यदि उसे ऐसा करना आवश्यक या उचित लगता है, तो जनहित में, पुलिस महानिरीक्षक (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) और ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, ऐसे रिटर्न जमा करने का निर्देश दे सकती है, जिसमें उन वाहनों के बारे में जानकारी हो जो चोरी हो गए हैं और चोरी हुए वाहन जो बरामद हो गए हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को है, राज्य परिवहन प्राधिकरण को, और उस फॉर्म को निर्धारित कर सकती है जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर ऐसे रिटर्न किए जाएंगे।