(1) इस अध्याय के प्रावधान ट्रेलरों के पंजीकरण पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य मोटर वाहन के पंजीकरण पर लागू होते हैं।
(2) ट्रेलर को दिए गए पंजीकरण चिह्न को ड्राइंग वाहन (खींचने वाले वाहन) के किनारे पर इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(3) कोई भी व्यक्ति ऐसे मोटर वाहन को नहीं चलाएगा जिससे ट्रेलर जुड़ा है या ट्रेलर जुड़े हुए हैं, जब तक कि उस मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न, जो चलाया जा रहा है, ट्रेलर पर या ट्रेन में अंतिम ट्रेलर पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह से न दिखाया जाए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।