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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 59


(1) केंद्र सरकार, सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर वाहन के निर्माण की तारीख से गिनी जाने वाली अवधि बता सकती है, जिसकी समाप्ति के बाद मोटर वाहन को इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने वाला नहीं माना जाएगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार विभिन्न वर्गों या विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए अलग-अलग आयु बता सकती है।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, किसी मोटर वाहन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन या प्रदर्शन के लिए उपयोग, तकनीकी अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए उपयोग या विंटेज कार रैली में भाग लेना, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी अधिसूचना में बताई जा सकती हैं, किसी भी वर्ग या प्रकार के मोटर वाहन को अधिसूचना में बताए जाने वाले उद्देश्य के लिए उप-धारा (1) के संचालन से छूट दे सकती है।
(3) धारा 56 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी निर्धारित प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशन उप-धारा (1) के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी मोटर वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देगा।
2[ (4) केंद्र सरकार, सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा, पर्यावरण की सुरक्षा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मोटर वाहनों और उनके हिस्सों के पुनर्चक्रण के तरीके को निर्धारित करने वाले नियम बना सकती है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा कर लिया है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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