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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहन में बदलाव।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 52


(1) कोई भी मोटर वाहन मालिक वाहन में ऐसा बदलाव नहीं करेगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण निर्माता द्वारा मूल रूप से बताए गए विवरणों से अलग हों:
बशर्ते कि जहाँ मोटर वाहन का मालिक इंजन में बदलाव करता है, या उसके किसी भाग में, अलग-अलग प्रकार के ईंधन या ऊर्जा स्रोत जैसे बैटरी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सौर ऊर्जा, तरल पेट्रोलियम गैस या किसी अन्य ईंधन या ऊर्जा स्रोत द्वारा इसके संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए रूपांतरण किट लगाकर, ऐसा बदलाव उन शर्तों के अधीन किया जाएगा जो बताई जा सकती हैं:
4[बशर्ते कि केंद्र सरकार मोटर वाहनों के बदलाव के लिए विशिष्टताएँ, अनुमोदन के लिए शर्तें, रेट्रोफिटमेंट और अन्य संबंधित मामलों को निर्धारित कर सकती है और ऐसे मामलों में, निर्माता द्वारा दी गई वारंटी को ऐसे बदलाव या रेट्रोफिटमेंट के उद्देश्यों के लिए शून्य नहीं माना जाएगा।]
यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ऊपर बताए गए तरीके के अलावा, किसी खास काम के लिए वाहनों में बदलाव करने के लिए छूट दे सकती है।
5[ (1A) मोटर वाहन बनाने वाली कंपनी को केंद्र सरकार के निर्देश पर, सुरक्षा उपकरण या कोई अन्य उपकरण, केंद्र सरकार द्वारा बताए गए मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार बदलना या फिर से लगाना होगा।]
6[ (2) उप-धारा (1) में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, पंजीकरण प्राधिकारी की बाद की मंजूरी से, अपने स्वामित्व वाले किसी भी वाहन को बदलकर अनुकूलित वाहन में बदल सकता है:
बताया गया है कि ऐसा बदलाव केंद्र सरकार द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार हो।]
(3) अगर पंजीकरण प्राधिकारी 7*** की मंजूरी के बिना मोटर वाहन में कोई बदलाव किया गया है, तो वाहन का मालिक, बदलाव करने के चौदह दिनों के अंदर, उस बदलाव की सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है और पंजीकरण प्रमाण पत्र को निर्धारित शुल्क के साथ उस प्राधिकारी को भेजेगा ताकि पंजीकरण की जानकारी उसमें दर्ज की जा सके।
(4) मूल पंजीकरण प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य पंजीकरण प्राधिकारी ऐसी कोई भी प्रविष्टि करने पर, प्रविष्टि का विवरण मूल पंजीकरण प्राधिकारी को बताएगा।
(5) उप-धारा (1) , (2) , (3) और (4) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, किराया-खरीद समझौते के तहत वाहन रखने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकृत मालिक की लिखित सहमति के बिना वाहन में कोई बदलाव नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के लिए, “बदलाव” का मतलब है वाहन की संरचना में ऐसा बदलाव जिससे उसकी मूल विशेषता में बदलाव हो।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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