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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 42


(1) जहां किसी मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत किसी राजनयिक अधिकारी या कांसुलर अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है, तो उस धारा की उप-धारा (3) या उप-धारा (6) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पंजीकरण प्राधिकारी वाहन को इस तरह से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उप-धारा (3) के तहत बनाए गए नियमों में दिया गया है और वाहन को प्रदर्शित करने के लिए उन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार एक विशेष पंजीकरण चिह्न देगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा (जिसे इस धारा में पंजीकरण का प्रमाण पत्र कहा गया है) कि वाहन को इस धारा के तहत पंजीकृत किया गया है; और इस प्रकार पंजीकृत कोई भी वाहन, जब तक वह किसी राजनयिक अधिकारी या कांसुलर अधिकारी की संपत्ति बना रहता है, तब तक उसे इस अधिनियम के तहत अन्यथा पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) यदि इस धारा के तहत पंजीकृत कोई वाहन किसी राजनयिक अधिकारी या कांसुलर अधिकारी की संपत्ति नहीं रह जाता है, तो इस धारा के तहत जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी प्रभावी नहीं रहेगा, और धारा 39 और 40 के प्रावधान इसके बाद लागू होंगे।
(3) केंद्र सरकार राजनयिक अधिकारियों और कांसुलर अधिकारियों से संबंधित मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए नियम बना सकती है, जिसमें ऐसे वाहनों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, वह फॉर्म जिसमें ऐसे वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, वह तरीका जिससे ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र वाहनों के मालिकों को भेजे जाने हैं और ऐसे वाहनों को दिए जाने वाले विशेष पंजीकरण चिह्न शामिल हैं।
(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “राजनयिक अधिकारी” या “कांसुलर अधिकारी” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त है और यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति ऐसा अधिकारी है या नहीं, तो उस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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