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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पंजीकरण, कैसे किया जाए।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 41


(1) मोटर वाहन के मालिक द्वारा या उसकी ओर से पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे फॉर्म में होगा और इसके साथ ऐसे दस्तावेज़, विवरण और जानकारी होगी और इसे केंद्र सरकार द्वारा बताए गए समय के भीतर किया जाएगा:
बशर्ते कि जहाँ एक मोटर वाहन का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से है, वहाँ आवेदन उनमें से किसी एक द्वारा सभी मालिकों की ओर से किया जाएगा और ऐसे आवेदक को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मोटर वाहन का मालिक माना जाएगा।
2[बशर्ते कि एक नए मोटर वाहन के मामले में, राज्य में पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर वाहन के डीलर द्वारा किया जाएगा, यदि नया मोटर वाहन उसी राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर स्थित है।]
(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(3) पंजीकरण प्राधिकारी मालिक के नाम पर 3[पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र] ऐसे फॉर्म में और ऐसी जानकारी और विवरण के साथ और ऐसे तरीके से जारी करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने वाले अन्य विवरणों के अलावा, इसमें मोटर वाहन के प्रकार को भी निर्दिष्ट किया जाएगा, जो कि एक ऐसा प्रकार होगा जिसे केंद्र सरकार, मोटर वाहन के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
(5) पंजीकरण प्राधिकारी उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रमाण पत्र के विवरण को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा जिसे ऐसे फॉर्म और तरीके से रखा जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(6) पंजीकरण प्राधिकारी वाहन को उस पर प्रदर्शित करने के लिए एक विशिष्ट चिह्न (जिसे इस अधिनियम में पंजीकरण चिह्न कहा गया है) आवंटित करेगा, जिसमें उन अक्षरों के ऐसे समूहों में से एक होगा और उसके बाद ऐसे अक्षर और अंक होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य को आवंटित किए जाते हैं, और मोटर वाहन पर ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से प्रदर्शित और दिखाए जाते हैं जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
1[बशर्ते कि एक नए मोटर वाहन के मामले में, जिसके पंजीकरण के लिए आवेदन उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत किया गया है, ऐसे मोटर वाहन को मालिक को तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि ऐसा पंजीकरण चिह्न मोटर वाहन पर ऐसे रूप और तरीके से प्रदर्शित न हो जाए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है।]
(7) उप-धारा (3) के तहत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में, एक मोटर वाहन के संबंध में, 2***, इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए ही वैध होगा 1[या ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए] और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
(8) मोटर वाहन के मालिक द्वारा या उसकी ओर से पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन, 2***, ऐसे समय के भीतर और ऐसे फॉर्म में, ऐसी जानकारी और विवरण के साथ किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(9) उप-धारा (8) में उल्लिखित आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(10) धारा 56 के प्रावधानों के अधीन, पंजीकरण प्राधिकारी उप-धारा (8) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्रमाण पत्र को 3[ऐसी अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए] और मूल पंजीकरण प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, यदि वह मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है।
1[बशर्ते कि केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए नवीनीकरण की अलग-अलग अवधि बता सकती है।]
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(14) डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन 5[अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी] को ऐसे फॉर्म में, ऐसी जानकारी और सूचना के साथ, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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