(1) जहाँ कोई कंडक्टर लाइसेंस धारक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य सजा के अलावा, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कंडक्टर लाइसेंस रखने के लिए न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
(2) वह न्यायालय जिसके पास इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सजा के खिलाफ अपील की जाती है, निचली अदालत द्वारा दिए गए अयोग्यता के किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है, और वह न्यायालय जिसके पास आमतौर पर ऐसे न्यायालय से अपील की जाती है, उस न्यायालय द्वारा दिए गए अयोग्यता के किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है, भले ही उस सजा के संबंध में कोई अपील न हो जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था।