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3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

अयोग्य ठहराने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति।

अध्याय 3: स्टेज कैरिज के कंडक्टरों के लिए लाइसेंस

धारा: 34


(1) यदि किसी लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय है कि कंडक्टर के रूप में उसके पिछले आचरण के कारण कंडक्टर के लाइसेंस धारक को ऐसे लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराना आवश्यक है, तो वह रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक वर्ष से अधिक नहीं, कंडक्टर का लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश दे सकता है:
बशर्ते कि लाइसेंस धारक को अयोग्य ठहराने से पहले, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे लाइसेंस धारक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।
(2) ऐसा कोई भी आदेश जारी होने पर, कंडक्टर लाइसेंस धारक, लाइसेंस को आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सौंप देगा, यदि लाइसेंस पहले से ही नहीं सौंपा गया है, और प्राधिकारी लाइसेंस को तब तक रखेगा जब तक कि अयोग्यता समाप्त नहीं हो जाती या हटा नहीं दी जाती।
(3) जहाँ इस धारा के तहत कंडक्टर लाइसेंस धारक को अयोग्य ठहराने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने लाइसेंस जारी किया है, तो वह ऐसी अयोग्यता के तथ्य को उस प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने इसे जारी किया था।
(4) उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस पर आदेश की तामील होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति और आदेश देने वाले प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील का फैसला करेगा और अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय आदेश देने वाले प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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