(1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास राज्य सरकार द्वारा बताई गई कम से कम शैक्षणिक योग्यता है और जो धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत अयोग्य नहीं है और जो कंडक्टर का लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं है, वह उस क्षेत्र में अधिकार रखने वाले लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कंडक्टर का लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें वह आम तौर पर रहता है या कारोबार करता है।
(2) उप-धारा (1) के तहत हर आवेदन उस फ़ॉर्म में होगा और उसमें वह जानकारी होगी जो बताई जाए।
(3) कंडक्टर के लाइसेंस के लिए हर आवेदन के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बताए गए फ़ॉर्म में हो, जिस पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हस्ताक्षर हों और उसके साथ आवेदक की हाल की फ़ोटो की दो साफ़ प्रतियां भी होनी चाहिए।
(4) इस अध्याय के तहत जारी किया गया कंडक्टर का लाइसेंस ऐसे रूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी होगी जो बताई जाए और यह उस पूरे राज्य में मान्य होगा जिसमें इसे जारी किया गया है।
(5) कंडक्टर के लाइसेंस और उसके हर नवीनीकरण की फ़ीस ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस की आधी होगी।