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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहनों के चलाने के संबंध में आयु सीमा।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 4


(1) अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा:
बशर्ते कि 5[50cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल] को सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है।
(2) धारा 18 के प्रावधानों के अधीन, बीस वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चलाएगा।
(3) किसी भी व्यक्ति को लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस किसी ऐसे वाहन को चलाने के लिए जारी नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है, जब तक कि वह इस धारा के तहत उस वर्ग के वाहन को चलाने के लिए योग्य न हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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