(1) केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे रूप और तरीके से बनाए रखेगी जो निर्धारित किया जाए।
(2) ड्राइविंग लाइसेंस के सभी राज्य रजिस्टर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो जाएंगे।
(3) इस अधिनियम के तहत जारी या नवीनीकृत कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के तहत एक अद्वितीय ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जारी नहीं किया गया हो।
(4) इस अधिनियम के तहत सभी राज्य सरकारें और लाइसेंसिंग प्राधिकारी राज्य रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में निहित डेटा सहित सभी जानकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रूप और तरीके से प्रसारित करेंगे।
(5) राज्य सरकारें राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंचने और अपने रिकॉर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अपडेट करने की हकदार होंगी।