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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पृष्ठांकन।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 24


(1) अयोग्यता का आदेश देने वाला न्यायालय या प्राधिकारी, अयोग्य व्यक्ति द्वारा रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस पर, यदि कोई हो, अयोग्यता के आदेश और उस अपराध की किसी भी दोषसिद्धि का विवरण पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा जिसके संबंध में अयोग्यता का आदेश दिया गया है; और धारा 23 की उप-धारा (3) के तहत दिए गए अयोग्यता आदेश के किसी भी रद्द या बदलाव का विवरण भी इसी तरह पृष्ठांकित किया जाएगा।
(2) एक न्यायालय जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है, चाहे ऐसी दोषसिद्धि के संबंध में अयोग्यता आदेश दिया गया हो या नहीं, दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा रखे गए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस पर ऐसी दोषसिद्धि का विवरण पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा।
(3) उप-धारा (2) के तहत निर्धारित अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह अपने साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाएगा यदि वह उसके कब्जे में है।
(4) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है, तो सजा देने वाला न्यायालय संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस पर ऐसी सजा के तथ्य को पृष्ठांकित करेगा और अभियोजन प्राधिकारी ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य को उस प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था।
(5) जब ड्राइविंग लाइसेंस को किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है या करवाया जाता है, तो ऐसा न्यायालय पृष्ठांकन का विवरण लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजेगा जिसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था।
(6) जहां किसी न्यायालय के किसी दोषसिद्धि या आदेश के खिलाफ अपील पर, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया गया है, अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि या आदेश को बदल देता है या रद्द कर देता है, तो अपीलीय न्यायालय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया गया था और ऐसा प्राधिकारी पृष्ठांकन में संशोधन करेगा या करवाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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