(1) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 19 या धारा 20 के तहत कोई अयोग्यता आदेश दिया जाता है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से उस सीमा तक और उस अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा जो ऐसे आदेश में बताई गई है और ड्राइविंग लाइसेंस, यदि कोई हो, जो ऐसे व्यक्ति के पास आदेश की तारीख को है, उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावी नहीं रहेगा।
(2) धारा 20 के तहत दिए गए अयोग्यता आदेश का संचालन तब तक निलंबित या स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आदेश के खिलाफ या उस दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित है जिसके परिणामस्वरूप ऐसा आदेश दिया गया है, जब तक कि अपीलीय न्यायालय ऐसा निर्देश न दे।
(3) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में कोई अयोग्यता आदेश दिया गया है, आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा आदेश दिया गया था, ताकि अयोग्यता को हटाया जा सके; और न्यायालय या प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, या तो अयोग्यता आदेश को रद्द कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है:
बशर्ते कि जहां न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस धारा के तहत किसी अयोग्यता आदेश को रद्द करने या उसमें बदलाव करने से इनकार करता है, वहां इस तरह के इनकार की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले एक दूसरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।