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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस।

अध्याय 2: मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस

धारा: 18


(1) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकने वाला प्राधिकारी, उन व्यक्तियों को पूरे भारत में मान्य ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है, जिन्होंने अठारह वर्ष पूरे कर लिए हैं, ताकि वे उन मोटर वाहनों को चला सकें जो केंद्र सरकार की संपत्ति हैं या अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के विशेष नियंत्रण में हैं और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं और किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़े नहीं हैं।
(2) इस धारा के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस में उस वाहन के वर्ग या विवरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे चलाने का धारक हकदार है और वह अवधि जिसके लिए वह ऐसा करने का हकदार है।
(3) इस धारा के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस धारक को उप-धारा (1) में उल्लिखित मोटर वाहन को छोड़कर किसी भी मोटर वाहन को चलाने का हकदार नहीं बनाएगा।
(4) इस धारा के तहत कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी भी राज्य सरकार के अनुरोध पर, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है, जैसा कि वह सरकार किसी भी समय मांग सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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