(1) धारा 18 के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर, हर लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे फॉर्म में होगा और उसमें ऐसी जानकारी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाए।
(2) एक लर्नर लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, ड्राइविंग लाइसेंस यह भी बताएगा कि धारक निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणी के मोटर वाहन चलाने का हकदार है, यानी: -
(a) बिना गियर वाली मोटर साइकिल;
(b) गियर वाली मोटर साइकिल;
(c) 3[विकलांगों के लिए अनुकूलित वाहन];
(d) हल्का मोटर वाहन;
4[ (e) परिवहन वाहन;]
(i) रोड-रोलर;
(j) एक विशेष विवरण का मोटर वाहन।