(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर सकती है जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वह सरकार आवश्यक मानती है और ऐसी शर्तों पर जो वह सरकार निर्धारित कर सकती है।
(2) एक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर सकती है जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वह सरकार आवश्यक मानती है और ऐसी शर्तों पर जो वह सरकार निर्धारित कर सकती है।
(3) एक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर सकती है जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वह सरकार आवश्यक मानती है और ऐसी शर्तों पर जो वह सरकार निर्धारित कर सकती है।
(4) इस धारा में उल्लिखित परिषदें और समितियाँ सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट कर सकती है।