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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

शुल्क लगाने की शक्ति।

अध्याय 14: विविध

धारा: 211


कोई भी नियम जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत बनाने के लिए अधिकृत है, वह, उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदनों, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाण पत्र जारी करने, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण, पृष्ठांकन, बैज, प्लेट, प्रतिहस्ताक्षर, प्राधिकरण, सांख्यिकी या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियां और किसी भी अन्य उद्देश्य या मामले के संबंध में शुल्क लगाने के लिए प्रदान कर सकता है जिसमें इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा किसी भी सेवा को प्रदान करना शामिल है, जिसे आवश्यक माना जा सकता है:
बशर्ते कि सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो जनहित में, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे किसी भी शुल्क के भुगतान से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छूट दे सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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