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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 210C


केंद्र सरकार नियम बना सकती है -
(a) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानक;
(b) ऐसे अन्य कारक जिन्हें धारा 198A की उप-धारा (3) के तहत न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है;
(c) कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है, या बताना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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