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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

सजा पर रोक।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 209


धारा 183 या धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाए जा रहे किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि—
(a) अपराध करते समय उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि उस पर मुकदमा चलाने के सवाल पर विचार किया जाएगा, या
(b) अपराध करने के चौदह दिनों के भीतर, अपराध की प्रकृति और उस समय और स्थान को बताते हुए जहां यह माना जाता है कि अपराध किया गया था, उसे या अपराध के समय वाहन के मालिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस नहीं भेजा गया था, या
(c) अपराध करने के अट्ठाईस दिनों के भीतर, अपराध के लिए उसे समन नहीं भेजा गया था:
शर्त यह है कि इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा जहाँ अदालत संतुष्ट है कि—
(a) इस उप-धारा में बताए गए नोटिस या समन भेजने में विफलता इस तथ्य के कारण हुई कि अभियुक्त का नाम और पता या वाहन के पंजीकृत मालिक का नाम और पता उचित सावधानी से समय पर पता नहीं लगाया जा सका, या
(b) ऐसी विफलता अभियुक्त के आचरण के कारण हुई।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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