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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

दस्तावेज़ ज़ब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 206


(1) कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि मोटर वाहन पर लगा कोई पहचान चिह्न या कोई लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज़ जो उसे मोटर वाहन के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 464 के अर्थ में एक झूठा दस्तावेज़ है, तो वह उस चिह्न या दस्तावेज़ को जब्त कर सकता है और वाहन के चालक या मालिक को ऐसे चिह्न या दस्तावेज़ के कब्जे या वाहन में उपस्थिति का हिसाब देने के लिए कह सकता है।
(2) कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि मोटर वाहन का चालक जिस पर इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, वह भाग सकता है या अन्यथा सम्मन की तामील से बच सकता है, तो ऐसे चालक द्वारा रखे गए किसी भी लाइसेंस को जब्त कर सकता है और उसे अपराध का संज्ञान लेने वाले न्यायालय को भेज सकता है और उक्त न्यायालय ऐसे चालक की पहली उपस्थिति पर, उप-धारा (3) के तहत दिए गए अस्थायी पावती के बदले में उसे लाइसेंस वापस कर देगा।
(3) उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, लाइसेंस सरेंडर करने वाले व्यक्ति को उसके लिए एक अस्थायी पावती देगा और ऐसी पावती धारक को तब तक ड्राइव करने के लिए अधिकृत करेगी जब तक कि लाइसेंस उसे वापस नहीं कर दिया जाता है या पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा पावती में निर्दिष्ट तिथि तक, जो भी पहले हो:
बशर्ते कि यदि कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उसे किए गए आवेदन पर, संतुष्ट है कि लाइसेंस धारक को उसकी जिम्मेदारी के बिना किसी कारण से पावती में निर्दिष्ट तिथि से पहले वापस नहीं किया जा सकता है, या नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, ड्राइव करने के लिए प्राधिकरण की अवधि को उस तिथि तक बढ़ा सकता है जो पावती में निर्दिष्ट की जा सकती है।
1[ (4) कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि मोटर वाहन के चालक ने धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, या 194E में से किसी के तहत अपराध किया है, तो ऐसे चालक द्वारा रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लेगा और धारा 19 के तहत अयोग्यता या निरसन कार्यवाही के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेज देगा:
बशर्ते कि लाइसेंस जब्त करने वाला व्यक्ति लाइसेंस सरेंडर करने वाले व्यक्ति को उसके लिए एक अस्थायी पावती देगा, लेकिन ऐसी पावती धारक को तब तक ड्राइव करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी जब तक कि लाइसेंस उसे वापस नहीं कर दिया जाता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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