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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बिना अनुमति के वाहन लेना।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 197


(1) जो कोई भी किसी मोटर वाहन को उसके मालिक की सहमति या अन्य कानूनी अधिकार के बिना लेता है और चलाता है, उसे तीन महीने तक की कैद या 3[पांच हजार रुपये] के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने इस उचित विश्वास में काम किया कि उसके पास कानूनी अधिकार था या इस उचित विश्वास में कि मालिक मामले की परिस्थितियों में, यदि उससे पूछा जाता तो अपनी सहमति दे देता।
(2) जो कोई भी, गैरकानूनी रूप से बल या बल के खतरे से या किसी अन्य प्रकार की धमकी से, किसी मोटर वाहन को जब्त करता है या उस पर नियंत्रण रखता है, उसे तीन महीने तक की कैद या 3[पांच हजार रुपये] के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में बताए गए किसी भी काम को करने की कोशिश करता है, या किसी मोटर वाहन के संबंध में ऐसे किसी भी काम को करने के लिए उकसाता है, तो उसे भी उप-धारा (1) या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के तहत अपराध करने वाला माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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