6[ (1) जो कोई भी धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है या मोटर वाहन चलाने का कारण बनता है या अनुमति देता है, उसे 7*** जुर्माना 8[बीस हजार रुपये और अतिरिक्त भार के प्रति टन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि] के साथ दंडित किया जाएगा, साथ ही अतिरिक्त भार को उतारने के लिए शुल्क का भुगतान करने की देनदारी भी होगी।]
9[बशर्ते कि ऐसे मोटर वाहन को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे अतिरिक्त भार को हटा नहीं दिया जाता है या ऐसे मोटर वाहन के नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जाता है या हटाने की अनुमति नहीं दी जाती है।]
9[ (1A) जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या मोटर वाहन चलाने का कारण बनता है या अनुमति देता है जब ऐसा मोटर वाहन इस तरह से लोड किया जाता है कि लोड या उसका कोई भी हिस्सा या कोई भी चीज शरीर के किनारे से या सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में अनुमेय सीमा से आगे तक फैली हुई है, तो उसे बीस हजार रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, साथ ही ऐसे भार को उतारने के लिए शुल्क का भुगतान करने की देनदारी भी होगी:
बशर्ते कि ऐसे मोटर वाहन को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे भार को इस तरह से व्यवस्थित न किया जाए कि भार का कोई भी हिस्सा वाहन के किनारों से बाहर या आगे या पीछे या ऊंचाई में तय सीमा से ज़्यादा न हो:
बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी तब लागू नहीं होगा जब ऐसे मोटर वाहन को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष भार के परिवहन की अनुमति दी गई हो।]
(2) कोई भी वाहन चालक जो धारा 114 के तहत इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निर्देश दिए जाने के बाद अपने वाहन को रोकने और तौल करवाने से इनकार करता है या तौल से पहले भार या उसके हिस्से को हटा देता है या हटवा देता है, तो उसे 1[चालीस हजार रुपये] के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।