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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पंजीकरण से संबंधित अपराध।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 192B


(1) जो कोई भी, मोटर वाहन का मालिक होने के नाते, धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, उसे वार्षिक सड़क कर के पांच गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर के एक तिहाई, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) जो कोई भी, डीलर होने के नाते, धारा 41 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत एक नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, उसे वार्षिक सड़क कर के पंद्रह गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी, मोटर वाहन का मालिक होने के नाते, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे वाहन के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो किसी भी भौतिक मामले में झूठे थे, या तथ्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा जो झूठे थे, या उस पर उभरा हुआ इंजन नंबर या चेसिस नंबर पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नंबर से अलग है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन एक वर्ष तक बढ़ सकती है और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर के दो-तिहाई के बराबर जुर्माना, जो भी अधिक हो, से दंडित किया जाएगा।
(4) जो कोई भी, डीलर होने के नाते, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे वाहन के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो किसी भी भौतिक मामले में झूठे थे, या तथ्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा जो झूठे थे, या उस पर उभरा हुआ इंजन नंबर या चेसिस नंबर पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नंबर से अलग है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन एक वर्ष तक बढ़ सकती है और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर के दो-तिहाई के बराबर जुर्माना, जो भी अधिक हो, से दंडित किया जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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