(1) जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या मोटर वाहन को धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में या परमिट की किसी भी शर्त के उल्लंघन में उस मार्ग पर या उस क्षेत्र में या उस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का कारण बनता है या अनुमति देता है जिसके लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, वह पहले अपराध के लिए 4[छह महीने तक की कैद और] 5[दस हजार रुपये के जुर्माने] से दंडनीय होगा और किसी भी बाद के अपराध के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन 6[छह महीने] से कम नहीं होगा या 7[दस हजार रुपये के जुर्माने] या दोनों से दंडनीय होगा:
बशर्ते कि अदालत, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, कम सज़ा दे सकती है।
(2) इस धारा में कुछ भी किसी मोटर वाहन के उपयोग पर लागू नहीं होगा, जो बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों के परिवहन के लिए या मरम्मत के लिए सामग्री के परिवहन के लिए या संकट को दूर करने के लिए भोजन या सामग्री के परिवहन के लिए या इसी तरह के उद्देश्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आपात स्थिति में हो:
बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे उपयोग की तारीख से सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को इसके बारे में रिपोर्ट करे।
(3) वह अदालत जिसमें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के संबंध में किसी भी दोषसिद्धि से अपील की जाती है, अदालत द्वारा नीचे दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकती है, भले ही उस दोषसिद्धि के खिलाफ कोई अपील न हो जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था।]