(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी मोटर वाहन या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर चलाता है या चलाने का कारण बनता है या चलाने की अनुमति देता है, जबकि वाहन या ट्रेलर में कोई दोष है, जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति को पता है या साधारण सावधानी बरतने पर पता चल सकता था और जिससे वाहन चलाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और वाहनों के लिए खतरे का स्रोत बन सकता है, तो वह 11[एक हजार पाँच सौ रुपये के जुर्माने] से दंडनीय होगा या, यदि ऐसे दोष के परिणामस्वरूप कोई दुर्घटना होती है जिससे शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसे तीन महीने तक की कैद, या 12[पाँच हजार रुपये के जुर्माने], या दोनों से दंडित किया जाएगा 13[और बाद के अपराध के लिए उसे छह महीने तक की कैद, या शारीरिक चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा]।
(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी मोटर वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर चलाता है या चलाने का कारण बनता है या चलाने की अनुमति देता है, जो सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है, तो वह पहले अपराध के लिए 14[तीन महीने तक की कैद, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा और वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य हो जाएगा] और किसी भी दूसरे या बाद के अपराध के लिए 15[छह महीने तक की कैद, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा]।
(3) कोई भी व्यक्ति जो किसी मोटर वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर चलाता है या चलाने का कारण बनता है या चलाने की अनुमति देता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या जोखिम भरी प्रकृति के सामानों के परिवहन से संबंधित हैं, तो वह पहले अपराध के लिए 16[दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा और वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य हो जाएगा], या एक वर्ष तक की कैद, या दोनों से, और किसी भी दूसरे या बाद के अपराध के लिए 1[बीस हजार रुपये] के जुर्माने, या तीन साल तक की कैद, या दोनों से दंडनीय होगा।