(1) जो कोई भी, मोटर वाहनों का निर्माता, आयातक या डीलर होने के नाते, किसी ऐसे मोटर वाहन को बेचता या वितरित करता है या बदलता है या बेचने या वितरित करने या बदलने की पेशकश करता है जो अध्याय VII या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में है, उसे एक वर्ष तक की कैद या प्रति मोटर वाहन एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह साबित करता है कि, ऐसे मोटर वाहन की बिक्री या वितरण या परिवर्तन या बिक्री या वितरण या परिवर्तन की पेशकश के समय, उसने दूसरे पक्ष को उस तरीके का खुलासा किया था जिसमें ऐसा मोटर वाहन अध्याय VII या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में था।
(2) जो कोई भी, मोटर वाहनों का निर्माता होने के नाते, अध्याय VII या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, उसे एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना जो एक सौ करोड़ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी, मोटर वाहन के किसी ऐसे घटक को बेचता है या बेचने की पेशकश करता है, या बेचने की अनुमति देता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अध्याय VII या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, उसे एक वर्ष तक की कैद या प्रति घटक एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(4) जो कोई भी, मोटर वाहन का मालिक होने के नाते, मोटर वाहन के पुर्जों को फिर से लगाकर सहित, किसी मोटर वाहन को इस तरह से बदलता है जिसकी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत अनुमति नहीं है, उसे छह महीने तक की कैद या प्रति परिवर्तन पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।