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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना।

अध्याय 13: अपराध, दंड और प्रक्रिया

धारा: 180


जब भी, मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी होने के नाते, किसी अन्य व्यक्ति को, जो धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों को पूरा नहीं करता है, वाहन चलाने का कारण बनता है, या अनुमति देता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि तीन महीने तक हो सकती है, या 3[पाँच हजार रुपये] के जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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