(1) जो कोई भी स्टेज कैरिज में बिना उचित पास या टिकट के यात्रा करता है या स्टेज कैरिज में होने या उससे उतरने के बाद, माँग किए जाने पर तुरंत अपना पास या टिकट दिखाने या सौंपने में विफल रहता है या इनकार करता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा में, “पास” और “टिकट” के वही अर्थ हैं जो उन्हें धारा 124 में दिए गए हैं।
(2) यदि किसी स्टेज कैरिज का कंडक्टर, या ऐसे स्टेज कैरिज में कंडक्टर के कार्यों का निर्वहन करने वाले स्टेज कैरिज का ड्राइवर, जिसका कर्तव्य है—
(a) किसी व्यक्ति द्वारा किराया देने पर स्टेज कैरिज में यात्रा कर रहे व्यक्ति को टिकट देने में, चाहे जानबूझकर या लापरवाही से,—
(i) किराया दिए जाने पर उसे लेने में विफल रहता है या मना कर देता है, या
(ii) टिकट देने में विफल रहता है या मना कर देता है, या
(iii) अमान्य टिकट देता है, या
(iv) कम मूल्य का टिकट देता है, या
(b) किसी पास या टिकट की जाँच करने में, चाहे जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा करने में विफल रहता है या मना कर देता है,
तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।
(3) यदि परमिट धारक या अनुबंध कैरिज का ड्राइवर, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अनुबंध कैरिज चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार करता है, तो वह,—
(a) दोपहिया या तिपहिया मोटर वाहनों के मामले में, जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है; और
(b) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से दंडनीय होगा जो 1[पाँच सौ रुपये] तक हो सकता है।