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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

कुछ मामलों में क्षतिपूरक लागत का फैसला।

अध्याय 12: दावा अधिकरण

धारा: 172


(1) कोई भी दावा अधिकरण जो इस अधिनियम के तहत मुआवजे के किसी भी दावे पर फैसला सुनाता है, वह किसी भी मामले में, जहाँ वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि—
(a) बीमा पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि यह किसी भी महत्वपूर्ण मामले में गलत तथ्य पेश करके प्राप्त की गई थी, या
(b) किसी भी पक्ष या बीमाकर्ता ने झूठा या परेशान करने वाला दावा या बचाव पेश किया है,
तो ऐसा अधिकरण, उस पक्ष द्वारा, जो गलत जानकारी देने का दोषी है या जिसके द्वारा ऐसा दावा या बचाव पेश किया गया है, बीमाकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, उस पक्ष को जिसके खिलाफ ऐसा दावा या बचाव पेश किया गया है, मुआवजे के रूप में विशेष लागतों के भुगतान का आदेश दे सकता है।
(2) कोई भी दावा अधिकरण उप-धारा (1) के तहत विशेष लागतों के लिए एक हजार रुपये से अधिक की राशि का आदेश नहीं देगा।
(3) कोई भी व्यक्ति या बीमाकर्ता जिसके खिलाफ इस धारा के तहत आदेश दिया गया है, उसे उप-धारा (1) में उल्लिखित गलत जानकारी, दावे या बचाव के संबंध में किसी भी आपराधिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी।
(4) इस धारा के तहत किसी भी गलत जानकारी, दावे या बचाव के संबंध में मुआवजे के रूप में दी गई कोई भी राशि, ऐसी गलत जानकारी, दावे या बचाव के संबंध में मुआवजे के लिए किसी भी बाद के मुकदमे में ध्यान में रखी जाएगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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