(1) केंद्र सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) इस अध्याय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म, जिनमें ये शामिल हैं:—
(i) बीमा पॉलिसी का प्रकार और उसमें दी जाने वाली जानकारी, जैसा कि धारा 147 की उप-धारा (3) में बताया गया है;
(ii) धारा 157 की उप-धारा (2) के तहत बीमा प्रमाणपत्र में हस्तांतरण के तथ्य के संबंध में बदलाव करने के लिए प्रपत्र;
(iii) दुर्घटना की जानकारी की रिपोर्ट किस रूप में तैयार की जा सकती है, उसमें क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, क्लेम्स ट्रिब्यूनल और धारा 159 के तहत दूसरी एजेंसी को रिपोर्ट जमा करने का तरीका और समय;
(iv) धारा 160 के तहत जानकारी देने का फॉर्म; और
(v) धारा 164B की उप-धारा (7) के तहत मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए वार्षिक लेखा विवरण का फॉर्म;
(b) बीमा के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और जारी करना;
(c) खोए हुए, नष्ट हुए या खराब हुए बीमा प्रमाण पत्रों को बदलने के लिए डुप्लीकेट जारी करना;
(d) बीमा प्रमाण पत्रों की हिरासत, पेशी, रद्द करना और समर्पण;
(e) इस अध्याय के तहत जारी बीमा पॉलिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड;
(f) इस अध्याय के प्रावधानों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या वाहनों की पहचान प्रमाण पत्र या किसी अन्य तरीके से;
(g) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी देना;
(h) भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए वाहनों या पारस्परिक देश में पंजीकृत वाहनों पर इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करना और निर्धारित संशोधनों के साथ भारत में किसी भी मार्ग पर या किसी क्षेत्र में संचालन करना;
(i) धारा 145 के खंड (b) में बताए अनुसार, बीमा प्रमाण पत्र को किन आवश्यकताओं का पालन करना होगा;
(j) धारा 146 की उप-धारा (3) के तहत स्थापित निधि का प्रशासन;
(k) धारा 147 की उप-धारा (2) के तहत एक बीमाकर्ता का न्यूनतम प्रीमियम और अधिकतम दायित्व;
(l) वे शर्तें जिनके अधीन एक बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी और उससे संबंधित अन्य मामले जैसा कि धारा 147 की उप-धारा (3) में बताया गया है;
(m) निपटान का विवरण, ऐसे निपटान के लिए समय सीमा और धारा 149 की उप-धारा (2) के तहत उसकी प्रक्रिया;
(n) धारा 158 की उप-धारा (3) के प्रावधान के तहत छूट और बदलाव की सीमा;
(o) धारा 158 की उप-धारा (5) के तहत दूसरे सबूत;
(p) कोई दूसरी एजेंसी जिसे धारा 159 में बताए गए दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सौंपी जा सकती है;
(q) धारा 160 के तहत जानकारी देने की समय सीमा और फीस;
(r) धारा 161 की उप-धारा (2) के खंड (a) के तहत मौत के मामले में मुआवज़े की ज़्यादा रकम;
(s) धारा 161 की उप-धारा (4) के खंड (a) में बताए अनुसार अंतरिम राहत के तौर पर दी जाने वाली रकम;
(t) धारा 164 की उप-धारा (1) के तहत मुआवज़े के भुगतान की प्रक्रिया;
(u) धारा 164A की उप-धारा (2) में बताए अनुसार योजना के लिए धन प्राप्त करने के दूसरे स्रोत;
(v) कोई दूसरा आय का स्रोत जिसे धारा 164B की उप-धारा (1) के तहत मोटर वाहन दुर्घटना निधि में जमा किया जा सकता है;
(w) वे लोग जिन्हें धारा 164B की उप-धारा (3) के खंड (d) के तहत मुआवज़ा दिया जा सकता है;
(x) धारा 164B की उप-धारा (4) के तहत अधिकतम देनदारी राशि;
(y) धारा 164B की उप-धारा (6) के खंड (c) के तहत दूसरे मापदंड;
(z) कोई दूसरी बात जिसे नियमों द्वारा बताया जाना है, या बताया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है।