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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मृत्यु या गंभीर चोट आदि के मामले में मुआवज़े का भुगतान।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 164


(1) इस अधिनियम या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून या कानून के बल वाले उपकरण में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर चोट लगने की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, मृत्यु के मामले में पाँच लाख रुपये या गंभीर चोट के मामले में ढाई लाख रुपये का मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) उप-धारा (1) के तहत मुआवज़े के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में दावा किया गया है, वह वाहन के मालिक या संबंधित वाहन या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत काम या लापरवाही या चूक के कारण हुई थी। (3) जहाँ मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में, फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत मुआवज़ा दिया गया है, तो मुआवज़े की ऐसी राशि को इस धारा के तहत देय मुआवज़े की राशि से कम कर दिया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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